PMMY - MSME Loan / SME Loan Government Schemes | SBI - Business
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाइ)
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाइ)
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाइ) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2015 को नॉन-कॉरपोरेट, नॉन-फॉर्म लघु /सूक्ष्म उद्यमों के लिए रु. 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। पीएमएमवाइ के अंतर्गत इन ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंको, आरआरबी, लघु वित्त बैंको, को-ऑपरेटिव बैंको, एमएफआइ और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं। उधारकर्ता उपरोक्त किसी भी उधारदाता संस्थानों से संपर्क कर सकता है अथवा जनसमर्थ पोर्टल (www.Jansamarth.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लाभार्थी सूक्ष्य इकाई /उद्यमी की वृद्धि/विकास और निधि की जरूरत के अनुसार पीएमएमवाइ मुद्रा योजना में तीन उत्पाद बनाए गए हैं जिनके नाम 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' रखा गया है । इसके माध्यम से अगले चरण के वृद्धि के लिए भी संदर्भ प्राप्त हो सकेगा ।
अधिक ब्योरे के लिए यहाँ क्लिक करें
- सुविधा का स्वरूपः कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण
- प्रयोजनः व्यवसाय प्रयोजन, क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण
- लक्ष्य समूहः विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक उद्यम एवं कृषि जन्य गतिविधियां
- ऋण की मात्रा (न्यूनतम/अधिकतम)
- अधिकतम ऋण राशिः रु. 10 लाख तक
- रु. 50,001 तक के ऋण ‘शिशु’ के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।
- रु. 50,001 से रु. 500,000 के ऋण ‘किशोर’ के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।
- रु. 500,001/- से रु. 10,00,000/- के ऋण ‘तरूण’ के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।
- मार्जिन (%) Margin (%)
- रु. 50,000/- तक – कुछ नहीं
- रु. 50,001 से रु. 10 लाख तकः 20 %
- कीमत निर्धारणः ईबीएलआर से संबद्ध प्रतियोगी कीमत निर्धारण
- चुकौती अवधि
- टर्म लोन/ड्रॉपलाइन ओडी - ₹ 5 लाख से कमः अधिकतम 6 माह तक की अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 5 वर्ष
- टर्म लोन/ड्रॉपलाइन ओडी - ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तकः अधिकतम 12 माह तक की अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 7 वर्ष
- प्रक्रिया शुल्क /अग्रिम शुल्क
- एमएसइ इकाई के शिशु और किशोर के लिए कुछ नहीं
- तरूण के लिएः ऋण राशि का 0.50% (और लागू कर)
ग्राहक बैंक की निम्नलिखित विशिष्ट में लॉगिन करके मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। https://jansamarth.in/apply/sbi
पात्रता मानदंड
- वर्तमान और नई इकाईयाँ
अन्य शर्तें
- मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी द्वारा गारंटीकृत होते हैं और इसे राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
- गारंटी कवर पांच वर्षों के लिए उपलब्ध होता है । इसलिए मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋणों के लिए अधिकतम अवधि 60 माह है।
- अब ऋण लीड्स उद्यमीमित्र पोर्टल (www.udyamimitra.in) पर उपलब्ध होते हैं। शाखाएँ साइट को यूजरनेम और पासवर्ड से एक्सेस कर सकती हैं।
- सभी शाखाओं द्वारा समस्त पात्र सीसी खातों के लिए मुद्रा रुपे कार्ड जारी किया जाएगा ।
Last Updated On : Wednesday, 03-12-2025
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
6.95%
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक
7.05%*
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक
*शर्तें लागू
5.75%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
7.90%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए
एसएमई सरकार की योजनाएं
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी)
स्टैंड-अप इंडिया योजना द्वारा प्रदत्त सुविधाएं....
सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई)
Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
6.95%
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक
7.05%*
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक
*शर्तें लागू
5.75%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
7.90%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए








